राहुल गांधी पर ठाणे कोर्ट ने 500 रुपये का जुर्माना लगाया
ठाणे। कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी पर मुंबई से सटे ठाणे की अदालत ने 500 रुपये का जुर्माना लगाया है. पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के मामले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम लेने पर आरएसएस के एक कार्यकर्ता ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। इस मामले में लिखित जवाब दाखिल करने में देरी के लिए कोर्ट ने राहुल गांधी पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया है. राहुल गांधी की ओर से लिखित जवाब दाखिल करने में 881 दिन की देरी हुई. इस पर उनके वकील नारायण अय्यर ने माफी की मांग करते हुए अर्जी दाखिल की। राहुल गांधी की ओर से अय्यर ने कोर्ट को बताया कि वह दिल्ली में रहते हैं और सांसद होने के नाते उन्हें कई जगहों की यात्रा करनी पड़ती है. जिसके कारण जवाब दाखिल करने में देरी हुई. कोर्ट ने माफीनामा स्वीकार कर लिया है और लिखित जवाब भी स्वीकार कर लिया है. लेकिन कोर्ट द्वारा 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है. आपको बता दें कि आरएसएस कार्यकर्ता विवेक चंपानेरकर ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था. इस मामले में अगली सुनवाई 15 फरवरी को होगी. इस बीच राहुल गांधी के खिलाफ ठाणे जिले के भिवंडी कोर्ट में मानहानि का मुकदमा भी दायर किया गया था.
विदिशा हादसा: दबंगों ने तहसील से लगे मकान पर तोड़फोड़ की, कैमरा सबूत भी ले गए
नीतीश कुमार की अध्यक्षता पक्की, JDU में कोई विकल्प नहीं: ललन सिंह
मोहन यादव ने लिया सख्त फैसला: सीधी की कलेक्टर और गुना के एसपी की कार्यप्रणाली पर शिकंजा
रुपया कमजोर, महंगाई बढ़ने की चिंता: राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरा
मंगलुरु में ईंधन आपूर्ति में राहत, रूस और अमेरिका से तेल व रसोई गैस पहुंची
चारधाम यात्रा विवाद: मंदिरों में प्रवेश पर रोक, बयानबाजी से बढ़ी सियासी बहस
तनय की मौत का रहस्य: पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इंदौर अग्निकांड की पुलिस भूल उजागर
मायावती की योजना फोकस में: तीन राज्यों के लिए गुप्त रणनीति पर काम