नियमों का पालन नहीं करने वाले बैंकों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी
नई दिल्ली । केंद्र सरकार बैंकों के लिए जुर्माना बढ़ाने के बारे में विचार कर सकती है, यदि वे नियामकीय दिशानिर्देशों का पालन नहीं करते हैं। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने जानकारी दी कि सरकार इस सिलसिले में नियामक प्रणाली की समीक्षा कर सकती है, जिसके लिए बैंकिंग विनियमन (बीआर) अधिनियम 1949 और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) अधिनियम 1934 में संशोधन किया जा सकता है। अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि वर्तमान में जुर्माना राशि बहुत कम है। हम इस पर नियामक के साथ चर्चा करेंगे और प्रावधानों में संशोधन की संभावनाओं पर विचार करेंगे। मौजूदा व्यवस्था में रिजर्व बैंक बीआर अधिनियम की धारा 46 और 47 ए समेत अन्य प्रावधानों के तहत जुर्माना लगा सकता है, जो नियामकीय दिशानिर्देशों के उल्लंघन पर लगाया जाता है।
राशिफल: जानिए, कैसा रहेगा आपका आज का दिन (27 मार्च 2026)
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सपत्नीक अंगारेश्वर महादेव का पूजन-दर्शन कर अभिषेक किया
2018 के बाद पहली बड़ी LPG डील: IOCL ने ईरान से मिलाया हाथ
श्रद्धालुओं को सुविधाएँ उपलब्ध कराने में नहीं रखी जाएगी कोई कमी : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
राज्य सरकार "सच्चा वादा और पक्का काम" के ध्येय को साकार करते हुए बढ़ रही है संकल्प से सिद्धि की ओर : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
बीसीसीआई ने आईपीएल शेड्यूल घोषित किया, लीग मुकाबले 24 मई तक, प्लेऑफ की भी मिली जानकारी
दिल्ली लौट गई एयर इंडिया की लंदन फ्लाइट, तकनीकी खराबी बनी कारण
आंध्र प्रदेश में दर्दनाक बस हादसा: सीएम का शोक संदेश, PMO ने राहत राशि का ऐलान