बस स्टैण्ड एवं स्कूलों के आस-पास की गयी चालानी कार्रवाई
एमसीबी : कलेक्टर के निर्देशानुसार एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अविनाश खरे व जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉ. पुष्पेंद्र सोनी के मार्गदर्शन में कोटपा एक्ट 2003 के नियमों के पालन हेतु विकासखंड मनेंद्रगढ़ अंतर्गत बस स्टैंड के स्कूलों के आसपास में पान दुकानों, थोक किराना स्टोर्स आदि में धारा 4 व 6 के तहत कुल 11 चालानी कार्रवाई करते हुए नियमों का उल्लंघन करने वालो के विरुद्ध चालानी कार्यवाही की गई। सिगरेट/तंबाकू से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में बताया गया। कोटपा नियमों का पालन करने हेतु समझाइश दी गई। दल का प्रतिनिधित्व डॉ. कीर्ति चौहान (जिला नोडल अधिकारी एनटीपीसी) डॉ. विक्की टोप्पो, आलोक मिंज, खाद्य निरीक्षक विनोद कुमार गुप्ता के द्वारा किया गया। दल के रूप में पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग के सदस्य शामिल थे।
क्या सच में 10 करोड़ देने को तैयार था राजस्थान? अंदर की बात आई सामने
जैक स्नाइडर के मैसेज से खुश हुईं हुमा कुरैशी, सोशल मीडिया पर किया रिप्लाई
‘फर्जी 2’ में नया ट्विस्ट लाएंगी कुब्रा सैत, किरदार को लेकर उत्साहित
मघड़ा शीतला मंदिर हादसा: महिलाओं समेत कई घायल, पुलिस ने मामले में जांच शुरू की
सुबह से शाम तक चला अभियान, कई मकान जमींदोज
ग्वालियर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: कर्मचारियों की वेतनवृद्धि बहाल, अनियमित दंड आदेश निरस्त
पुरानी जटिल धाराओं को हटाकर आसान नियम लाने की योजना