विजय शाह के खिलाफ केस चलेगा या नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा- राज्यपाल को फैसला लेने दें
भोपाल | मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कुंवर विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी के संबंध में की गई विवादित और अमर्यादित टिप्पणी के मामले में सोमवार को उच्चतम न्यायालय में सुनवाई हुई। अदालत में सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश पुलिस के विशेष जांच दल (SIT) ने स्पष्ट किया कि इस प्रकरण से जुड़ी गहन जांच पूरी की जा चुकी है और जांच रिपोर्ट को एक सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है।
राज्यपाल स्तर पर लंबित है अभियोजन की मंजूरी
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहन की विशेष पीठ के समक्ष इस मामले की सुनवाई संपन्न हुई। एसआईटी की ओर से पक्ष रखते हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने अदालत को जानकारी दी कि आरोपी मंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने (अभियोजन स्वीकृति) के संबंध में राज्य सरकार द्वारा भेजी गई सिफारिश वर्तमान में राज्यपाल के स्तर पर विचाराधीन है, जिस पर अंतिम निर्णय लिया जाना अभी शेष है।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या रुख अपनाया?
इस कानूनी स्थिति पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्यपाल को इस विषय पर अपने स्तर से निर्णय लेने दिया जाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने भी इस बात को रेखांकित किया कि जांच रिपोर्ट को नियमों के तहत सक्षम प्राधिकारी के पास जाना ही होता है। फिलहाल शीर्ष अदालत ने अभियोजन मंजूरी के इस संवेदनशील मसले में तत्काल हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए राज्यपाल के निर्णय की प्रतीक्षा करने का रुख अपनाया है।
मंत्री के वकील की दलील और पूरा प्रकरण
सुनवाई के दौरान मंत्री विजय शाह की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने अदालत का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया कि मंत्री महोदय ने अपने विवादित बयान के ठीक अगले ही दिन सार्वजनिक रूप से अपनी गलती स्वीकार करते हुए माफी मांग ली थी। उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि इस सार्वजनिक माफीनामे को भी आधिकारिक रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए।
गौरतलब है कि मई 2025 में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान एक प्रेस ब्रीफिंग का हिस्सा रहीं सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर मंत्री विजय शाह ने एक सार्वजनिक मंच से आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। इस बयान के तूल पकड़ने और चौतरफा तीखी आलोचना होने के बाद यह पूरा मामला कानूनी संघर्ष में बदल गया था।
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