आरबीआई ने दो बैंकों पर लगाया भारी जुर्माना
मुंबई । भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कुछ नियामकीय मानदंडों का पालन नहीं करने को लेकर बैंक ऑफ इंडिया पर 1.4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक ने कुछ निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के लिए निजी क्षेत्र के बंधन बैंक पर भी 29.55 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। बैंक ऑफ इंडिया पर जुर्माना जमा पर ब्याज दर, बैंकों में ग्राहक सेवा, कर्ज पर ब्याज दर और क्रेडिट सूचना कंपनी नियम, 2006 के प्रावधानों के उल्लंघन से संबंधित रिजर्व बैंक के निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए लगाया गया है। इस बीच रिजर्व बैंक ने यह भी कहा कि इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड पर एनबीएफसी (रिजर्व बैंक) दिशा-निर्देश, 2016 में धोखाधड़ी की निगरानी और केवाईसी निर्देशों के कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने पर 13.60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। रिजर्व बैंक ने कहा कि सभी मामलों में नियामक अनुपालन में कमियों के लिए जुर्माना लगाया गया है। इसका उद्देश्य संस्थाओं द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता को प्रभावित करना नहीं है।
डिजिटल सेवा केंद्र से बदली रानी कुर्रे की जिंदगी, बनीं आत्मनिर्भर
डेयरी योजना बदल रही है धनमती की तकदीर
मध्यप्रदेश पुलिस की संपत्ति संबंधी अपराधों के विरूद्ध बड़ी कार्यवाही
किसान ही देश के भाग्य विधाता हैं, उनकी समृद्धि ही है हमारा संकल्प : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
चमेली के जीवन में दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना ने बिखेरी खुशियों की रोशनी
खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स छत्तीसगढ़ के लिए मील का पत्थर
“महिला सम्मान का असली अर्थ तब होगा जब महिलाओं के खिलाफ अपशब्द बंद होगा” : एआईजी सिंह
अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा पर चर्चा: ईरान संकट के बीच ट्रंप ने पीएम मोदी से बात की
मुख्यमंत्री डॉ. यादव वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में बुधवार को रिलीज करेंगे कछुए
बाल संरक्षण पर राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित